भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संक्षिप्त विवरण (Preamble of Indian Constitution )
भारतीय संविधान कि प्रस्तावना से तात्पर्य इसके संक्षिप्त परिचयात्मक कथन से है ,जो भारतीय संविधान के उद्देश्य,मार्गदर्शक, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है।भारतीय संविधान कि प्रस्तावना निम्नलिखित तथ्यों के बारे में एक विचार देती है
(1) संविधान का स्रोत
(2) भारतीय राज्य की प्रकृति
(3) संविधान के उद्देश्यों का विवरण
(4) संविधान अपनाने की तिथि
भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।
भारतीय संविधान कि प्रस्तावना को “भारतीय संविधान की आत्मा” भी कहा जाता है।
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